घर पर एक कार का होना निश्चित रूप से आपका दिली तम्मना है |
इसके लिए आप एक एक पैसो का बचत करते है, बैंक से लोन लेते है और अपना मनपसंद सपनों का कार खरीदते है | घर
में कार आने से परिबार की ख़ुशी दुगनी हो जाती खासकर बच्चे तो अधिक ही उत्साहित और प्रफुल्लित होते है |
परन्तु दुर्भाग्य से कभी आपका कार दुर्घटना का शिकार हो
जाता है तो, इन खुशियों में बाधा उत्पन्न होती है | कार का दुर्घटना का शिकार होने
का अर्थ जान माल की क्षति, जो आगे चलकर आर्थिक क्षति का रुप लेती है | आर्थिक
क्षति आपके जीवन को विपरीत रूप से बुरी तरह प्रभाबित करते है |
कार इन्सुरंस क्लेम प्रोसेस
कार एक्सीडेंट से
उत्पन्न आर्थिक क्षति से निजात पाने के लिए आपको चाहिए कार इन्सुरंस | कार
इन्सुरंस, एक्सीडेंट से उत्पन्न आर्थिक क्षति को बहुत हद तक कम कर सकता है |
कार का इन्सुरंस कराना क़ानूनी तौर पर अनिवार्य कार्य है |
अतः हमें बाध्य होकर न चाहते हुए भी कार
का इन्सुरंस कराना पड़ता है | पर कार का इन्सुरंस कराना बेकार नहीं जाता, एक्सीडेंट
हो जाने पर कार इन्सुरंस हमे अनेक मुसीबतों से रक्षा करती है |
सिर्फ कार का इन्सुरंस होना ही
पर्याप्त नहीं है, आपको car insurance claim process का सठीक जानकारी होना अति
अवश्यक है | सठीक जानकारी के अभाव में एक्सीडेंट हो जाने पर इन्सुरंस कंपनी से
इन्सुरंस कवरेज के राशी पाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है |
आइये, आपको चरण दर चरण car
insurance claim process की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ |
आगे बढ़ने से पहले हम कार इन्सुरंस
के प्रकार – Types of Car Insurance - के
बारे में जानेंगे| मुख्य तौर पर कार इन्सुरंस दो प्रकार के होते है |
पहला - Comprehensive car insurance अर्थात व्यापक कार इन्सुरंस जिसमें आपके कार,
ड्राईवर, कार के अन्दर बैठे यात्री, आपके कार द्वारा टक्कर मरे गये अन्य गाड़ी या
व्यक्ति आदियो का बीमा भी शामिल रहता है | इस प्रकार के बीमा थोड़ा महँगा होता है |
कभी कभी इस प्रकार के बीमायो में कार को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान आदि से
हुए क्षति को भी शामिल किया जाता है |
दूसरा - Third party car
insurance अर्थात तृतीय पार्टी कार इन्सुरंस इसमें आपके कार तथा
आपके कार के अन्दर बैठे व्यक्तियों का बीमा नहीं होता है बल्कि आप के कार द्वारा
टक्कर मारे गयें अन्य गाड़ी या व्यक्तियों का बीमा को शामिल किया जाता है | इस
प्रकार के बीमा सस्ता होता है | यह बीमा आपको आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराता है
| आमतौर पर क़ानूनी प्रक्रियाओ से बचने के
लिए इस प्रकार के बीमाओ को ख़रीदा जाता है |
Car insurance claim process – कार इन्सुरंस क्लेम विधि
Step 1 – जैसे ही आपका कार दुर्घटनाग्रस्त होता है, आपको अपने कार इन्सुरंस कंपनी को
दुर्घटना का सूचना देना है | आमतौर पर 24 घंटों के अन्दर बीमा कंपनी को सुचना देना
होता है, लेकिन किसी किसी कंपनी में यह समय सीमा कुछ अधिक भी रहता है | पर आप समय
गवाए बिना कंपनी को या उस कंपनी के बीमा एजेंट को सूचित करें | दुर्घटनाग्रस्त कार
को दुर्घटना स्थल से हटाये नहीं, उसे वही रहने दे |
Step 2 – दुर्घटनाग्रस्त कार तथा उस स्थल के
कुछ फोटो ले लें और 1 – 2 मिनिटों का एक विडियो बना लें|
Step 3 - दुर्घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दें तथा थाना में दुर्घटना का FIR दर्ज
कराए | FIR में अपने कार का रजिस्ट्रेशन न०, दुर्घटना की तिथि, समय, ड्राईवर एवं
अन्य यात्रियो का विबरण का उल्लेख करें | अगर आपके कार को किसी अन्य गाड़ी द्वारा
टक्कर मारी गयी है तो उस गाड़ी का सारा विबरण भी FIR में उल्लेख अवश्य करें | बीमा जानकारों
का कहना है कि सिर्फ छोटी दुर्घटनाओं जैसे dent आदि नष्ट होना, को छोड़ कर अन्य बड़ी
दुर्घटना, कार की चोरी आदि सभी मामलों में बीमा दावा के लिए FIR कॉपी का होना
अनिवार्य है |
Step 4 – दुर्घटना स्थल पर
उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियो, यदि कोई हो तो, के नाम, पता तथा मोबाइल न० नोट करलें |
ये आगे चल कर मुआवजा दिलाने में मदद साबित हो सकता है |
Step 5 – बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने
पर कंपनी घटना स्थल पर निरीक्षक (Surveyor ) भेजता है | बीमा निरीक्षक घटना का
जाँच करता है, क्षति का आकलन करता है, तथा अव्यश्कता पड़ने पर स्थल पर उपस्थित
लोगों से पूछताछ भी करता है | निरीक्षक की अनुमति मिलने पर कार को मरम्मत के लिए
गेराज ले जा सकते है |
·
कुछ बीमा कम्पनी कैशलेस दावा सुबिधा - cashlees claim facility - देते है | cashless claim
facility के तहत उस कंपनी द्वारा सूचीबद्ध गेराजों का एक नेटवर्क होता है, कंपनी द्वारा
सूचीबद्ध किसी निकटतम गेराज में कार का मरम्मत किया जा सकता है | मरम्मत का बिल
बीमा कंपनी सीधा उस गेराज को भुगतान करेंगे | इस बिधि में आपको खर्चा करने की
जरुरत नहीं होता है |
·
अधिकतर बीमा कंपनी reimbursment claim अर्थात क्षतिपूर्ति दावा
द्वारा कार मालिक को बीमा राशी का भुगतान करते है | इस बिधि में, निरीक्षक द्वारा
मरम्मत की अनुमति मिलने के उपरांत आप अपने मनपसंद गेराज में कार का मरम्मती करा सकते है | मरम्मती के बाद
बिल को बीमा कंपनी में जमा करने के उपरांत बीमा कवरेज के अनुसार राशी का भुगतान
किया जाता है |
क्षतिपूर्ति दावा हेतु आवेदन के साथ संलग्न दस्ताबेजों की सूची
1.
कार इन्सुरंस पालिसी
बांड के कॉपी
2.
थाना में दर्ज की गयी
FIR कॉपी
3.
ड्राइविंग लाइसेंस के
कॉपी
4.
कार registration
certificate के कॉपी
5.
क्षतिग्रस्त कार के
मरम्मत का खर्च विवरणी
6.
शारीरिक क्षति के
मेडिकल रिपोर्ट ( यदि कोई हो तो )
7.
अन्य किसी खर्च के मूल
रिकॉर्ड
8.
इन्सुरंस claim के लिए
आवेदन पत्र
बीमा राशी का भुगतान
बीमा कंपनी द्वारा
नियुक्त निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं निरीक्षक द्वारा दुर्घटना के आकलन संबंधी
रिपोर्ट तथा आपके द्वारा जमा किये गये सभी आवश्यक कागजातों को कंपनी जाँच कर
भुगतान की राशी तय करती है | बीमा कंपनी चेक या बैंक खाते में सीधा ट्रान्सफर के
माध्यम से आपको बीमा राशी का भुगतान करता है |
ऊपर लिखित विबरण केबल जानकारी के लिए है|इसका संबंध किसी भी बीमा विशेष कंपनी से नहीं है| अधिक जानकारी के लिए अपने बीमा कंपनी से संपर्क करें |
No comments:
Post a Comment